ब्रेकिंग
फ्लाइट बंद होने के बीच राहत की खबर, बिलासपुर से Fly91 भर सकती है उड़ान भिलाई में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो; दो युवकों की मौत लखनऊ में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति का पहला स्थापना दिवस, 17 राज्यों के पत्रकारों ने दिखाया एकजुटता ... CG News:- लूट के माल के बंटवारे पर गैंग में घमासान! मारपीट ने खोला पूरा राज, रीवा से आई पिस्टल से लू... छत्तीसगढ़ में फिर बिगड़ा मौसम, रायपुर-बिलासपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्य का सम्मान, छत्तीसगढ़ के 64 शिक्षकों को राज्यपाल करेंगे सम्मानित दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बाइक; दो नाबालिगों की मौके पर मौत कर्ज वसूली के नाम पर बर्बरता, महिला और बेटे को बंधक बनाकर पीटा; निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने का आरोप नर्मदा में 15 लोगों की जान पर बनी! पेट्रोलिंग बोट का इंजन बंद, तेज बहाव में डूबी नाव भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें धर्म, कर्तव्य और लोककल्याण के मार्ग पर चलने की देता है प्रेरणा - मुख्यम...
बिलासपुर

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बड़ी कार्रवाई: सड़क पर जन्मदिन मनाने वालों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

बिलासपुर । राजधानी रायपुर में बीच सड़क केक काटने के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद आरोपी के खिलाफ स्नढ्ढक्र दर्ज की गई. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डबल बेंच में मामले की पुन: सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.

दरअसल, रायपुर के महादेव घाट मार्ग के रायपुरा चौक में 30 जनवरी 2025 की देर रात कुछ लोगों ने कार रोककर जन्मदिन मनाया. बीच सड़क पर कार की बोनट में केक काटा और आतिशबाजी भी की गई.

मामले पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर तीन सौ रुपये जुर्माना लिया गया है.

इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा था कि तीन सौ रुपये क्या होता है, अगर आम आदमी होता तो उसे जेल में डाल देते, ट्रक वाला होता तो वाहन जब्त कर लिया जाता. कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से हलफनामा में जवाब मांगा था.

आज अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में मुख्य सचिव के शपथ पत्र के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया. कोर्ट को यह बताया कि सीएसपी के निर्देश पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ क्चहृस् की धारा 162 और अन्य धाराओं पर एफआईआर दर्ज किया है. कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव को जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button